💥💥💥*खल्लारी राज की वार्षिक बैठक 1 मार्च को चोरभट्टी में आयोजित हुवा*💥💥💥 अखिल भारतीय गोड समाज खल्लारी राज का वार्षिक अधिवेशन *दिनांक 01.03.26 दिन रविवार को प्रातः 10:00 बजे से ग्राम* चोरभट्टी सर्कल खम्हरिया में आयोजित किया गया है जिसमें राज्य एवं सर्कल पदाधिकारी के आतिथ्य में फाड़ापेन बड़ादेव के साथ समस्त देव शक्तियों का का सेवा गोंगो एवं महापुरुषों और वीरांगनाओ के चित्र में पट में सेवा गोंगो के बाद उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया तपश्चात् अतिथियों का उदबोधन जिसमें सर्कल अध्यक्ष खल्लारी तिरुमाल नारायण सिंह मरई व सर्कल अध्यक्ष खम्हरिया तिरुमाल मोहन सोम राज संरक्षक नेपाल जगत ने मत्त्वपूर्ण सामाजिक बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा किया। राज अध्यक्ष यशवंत सोरी द्वारा अपने उदबोधन में शैक्षणिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर वार्षिक कार्योंजना बनाकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चों को तैयारी कराने एवं उच्च शिक्षा हेतु छात्रों के लिए के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु बात रखी गई साथ बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के हेतु प्रेरित करने एवं आर्थिक रूप से हर संभव...
कलेक्टर श्री विनय लंगेह के औचक निरीक्षण में पाए गए थे अनुपस्थित* 29 नवंबर 2025//वनमण्डलाधिकारी श्री मयंक पांडेय द्वारा वनरक्षक श्री शनि ठाकुर परिसर रक्षी , भलेसर ,बागबाहरा को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है।
समाचार *श्री शनि ठाकुर, वनरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी* *कलेक्टर श्री विनय लंगेह के औचक निरीक्षण में पाए गए थे अनुपस्थित* 29 नवंबर 2025//वनमण्डलाधिकारी श्री मयंक पांडेय द्वारा वनरक्षक श्री शनि ठाकुर परिसर रक्षी , भलेसर ,बागबाहरा को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू रूप से संपादन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द के आदेश के द्वारा आपकी ड्यूटी चेक पोस्ट खट्टी में लगाई गई है। किन्तु आज दिनांक तक कर्तव्य स्थल में उपस्थित नही हुए हैं। आपका यह कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है। आपके द्वारा बरती गई कदाचरण हेतु आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (एस्मा)के तहत आवश्यक कार्यवाही किये बाबत् संदर्भित पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः आप आज दिनांक तक चेक पोस्ट खट्टी में उपस्थित नही होने के संबंध में औचित्यपूर्ण कारणों का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर उचित माध्यम से प्रस्तु...