बड़ी खबर : टीचरों को क्लास के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश author Cg.a.f.news "Nayakram " 9-Jul-2022 छात्रों के स्कूल के दौरान मोबाइल लेकर आने को सूरजपुर में बैन कर दिया गया है। तो वही शिक्षको को सिर्फ अपने अध्यापन काल खंड में मोबाइल इस्तेमाल की मनाही है। पढ़ाई के दौरान डिस्टर्बेंस के चलते एसा आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। आदेश में स्पष्ट है कि सिर्फ पढ़ाने के दौरान शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल न करें। बाकी पीरियड के गैप या लंच आवर में कोई रोक नहीं है।

बड़ी खबर : टीचरों को क्लास के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश author Cg.a.f.news "Nayakram " 9-Jul-2022 छात्रों के स्कूल के दौरान मोबाइल लेकर आने को सूरजपुर में बैन कर दिया गया है। तो वही शिक्षको को सिर्फ अपने अध्यापन काल खंड में मोबाइल इस्तेमाल की मनाही है। पढ़ाई के दौरान डिस्टर्बेंस के चलते एसा आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। आदेश में स्पष्ट है कि सिर्फ पढ़ाने के दौरान शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल न करें। बाकी पीरियड के गैप या लंच आवर में कोई रोक नहीं है। दरअसल, डीईओ के निरीक्षण में कुछ शिक्षक क्लास के दौरान मोबाइल पर फेसबुक देखते पाए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी बीईओ व प्राचार्यो को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि "स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह बात संज्ञान में आई है कि स्कूल में बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं और कालखंड के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जिसके चलते अध्यापन कार्य प्रभावित होता है अतः छात्रों के स्कूल में मोबाइल लाने पर पूर्णतयाः रोक लगाई जावें।इसके अलावा कुछ शिक्षक भी कालखंड के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते देखे गए हैं। उनको क्लास के दौरान मोबाइल इस्तेमाल के दौरान मनाही की गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने चर्चा में यह स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नही है कि स्कूल में शिक्षक मोबाइल नही ले जा सकतें हैं। सारे जरूरी आदेश व निर्देश शिक्षको को लगभग मोबाइल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा वो खुद भी बच्चो को पढ़ाने के लिए स्कूल के खाली पीरियड मे नई नई टेक्नोलॉजी व विषय सम्बंधित ज्ञान इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। लिहाजा शिक्षको को मोबाइल लाने की स्कूल में छूट तो रहेगी पर केवल पीरियड लेते समय उन्हें मोबाइल के इस्तेमाल की मनाही है। इस सम्बंध में सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर पीरियड के दौरान मोबाइल इस्तेमाल होने पर संस्था प्रमुख की जवाबदेही तय की है।

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